छुरा गरियाबंद : हाल ही में संकल्प अस्पताल, छुरा में एक नवजात की मृत्यु को लेकर विवाद खड़ा हो गया। मरीज के परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर आरोप लगाया कि नवजात की मौत अस्पताल की लापरवाही के कारण हुई। इस मामले को लेकर परिजनों ने जिले के कलेक्टर के पास शिकायत दर्ज करवाई। इस शिकायत के आधार पर जिला मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (सीएमएचओ) ने तत्काल कार्रवाई करते हुए अस्पताल के संचालन पर रोक लगा दी और मरीजों का उपचार बंद करने का आदेश दिया।
हालांकि, संकल्प अस्पताल के संचालक ने इस निर्णय को चुनौती देते हुए छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में याचिका दायर की। उच्च न्यायालय ने मामले की सुनवाई करते हुए जिला प्रशासन के निलंबन आदेश को अवैध करार दिया और स्पष्ट किया कि सीमित अधिकारों के तहत सीएमएचओ को अस्पताल के लाइसेंस की जांच और निलंबन का अधिकार नहीं है।
उच्च न्यायालय के आदेश के बाद, संकल्प अस्पताल को पुनः संचालन की अनुमति मिल गई है। इस फैसले से अस्पताल संचालकों और कर्मचारियों में राहत की भावना है और न्यायालय के इस निर्णय ने सीमित अधिकारों की सीमा भी स्पष्ट की है।